*प्राथमिक शाला फोकटपारा का शराबी शिक्षक निलम्बित।*
*विद्यालय समय में शराब पीकर विद्यालय में पाया गया उपस्थित।*

फरसाबहार। जिला शिक्षा अधिकारी जशपुर ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी, विकासखंड फरसाबहार जिला-जशपुर द्वारा कार्यालयीन पत्र के माध्यम से प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कार्यवाही करते हुए नरहरि साय, सहायक शिक्षक (एल.बी.), शासकीय प्राथमिक शाला फोकटपारा विकासखण्ड फरसाबहार जिला-जशपुर (छ.ग.) दिनांक 07.01.2024 को विद्यालय समय में शराब पीकर विद्यालय में उपस्थित पाये जाने को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 एवं नियम 23 के पूर्णतः विरुद्ध माना गया।

जिसके तहत नरहरि साय, सहायक शिक्षक (एल.बी.), शासकीय प्राथमिक शाला फोकटपारा, विकासखण्ड फरसाबहार, जिला-जशपुर को छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड फरसाबहार, जिला-जशपुर (छ.ग.) निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। (यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।)










