*शराबी पड़ोसी ने वृद्धा के सिर पर टांगी से किया जानलेवा हमला, हालत नाजुक*
*तहसीलदार ने दर्ज किया मरणासन्न बयान*

जशपुर जिले के बागबहार थाना क्षेत्र अंतर्गत कोतबा चौकी के ग्राम सुरगंपानी डुमरडीह में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ शराब के नशे में हंगामा करने से मना करने पर एक व्यक्ति ने अपनी बुजुर्ग पड़ोसन के सिर पर टांगी (कुल्हाड़ी) से जानलेवा वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल वृद्धा का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां उसकी नाजुक हालत को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने उसका मरणासन्न बयान दर्ज किया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
प्राप्त जानकारी और दर्ज एफआईआर के अनुसार, ग्राम सुरगंपानी निवासी 65 वर्षीय एतवारू राम ने बताया कि उसका पड़ोसी इन्दल चौहान (50 वर्ष) 14 जुलाई की रात शराब के नशे में धुत होकर मोहल्ले में गाली-गलौज और भारी हंगामा कर रहा था, जिससे लोगों का सोना मुहाल हो गया था। अगले दिन 15 जुलाई की सुबह करीब 11:30 बजे, इन्दल चौहान हाथ में टांगी लेकर अपने मवेशी चराने जा रहा था। इसी दौरान एतवारू राम की पत्नी सांजो बाई ने उसे रात में शराब पीकर हंगामा करने को लेकर टोका। टोके जाने पर इन्दल चौहान भड़क गया और अश्लील गालियां देते हुए जान से मारने की नीयत से सांजो बाई के सिर पर टांगी के धारदार हिस्से से तीन-चार बार प्राणघातक हमला कर दिया। हमले में सिर फटने से वृद्धा खून से लथपथ होकर वहीं जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। बीच-बचाव करने आए पति एतवारू राम को भी आरोपी ने यह कहते हुए जान से मारने की धमकी दी कि “यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम्हें भी खत्म कर दूँगा।” चीख-पुकार सुनकर बहू और नातिन बाहर आईं, जिन्हें देखकर आरोपी टांगी लेकर अपने घर की ओर भाग निकला।
*अस्पताल में भर्ती, अधिकारियों ने दर्ज किया बयान*
परिजनों ने पूर्व सरपंच मेतरो राम पैंकरा की मदद से घायल सांजो बाई को तत्काल कोतबा के नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तहसीलदार बागबहार कृष्णमूर्ति दिवान और नायब तहसीलदार बागबहार करण सिंह राठिया ने कोतबा अस्पताल पहुंचकर घायल वृद्धा का मरणासन्न बयान दर्ज किया है।
अपराध कायम, जांच में जुटी पुलिस
इस खौफनाक वारदात को लेकर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। कोतबा चौकी प्रभारी उप निरीक्षक बृजेश यादव ने बताया कि प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपी इन्दल चौहान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296, 109(1), और 351(3) के तहत अपराध दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि मामले में अपराध कायम कर सूक्ष्मता से जांच की जा रही है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।










