*फर्जी दस्तावेज़ से ली गई अनुकंपा नियुक्ति का हुआ खुलासा, सहायक ग्रेड-3 की सेवा समाप्त*

अनुकंपा नियुक्ति प्रक्रिया में तथ्यों को छिपाकर गलत दस्तावेज़ पेश करने के एक गंभीर मामले में जिला शिक्षा कार्यालय ने कड़ा कदम उठाते हुए सहायक ग्रेड-3 पद पर कार्यरत कर्मचारी की सेवा समाप्त कर दी है। साथ ही अब उससे सेवा अवधि के दौरान दिए गए वेतन और भत्ते की वसूली भी की जाएगी।
मामला मनोरा ब्लॉक के पूर्व माध्यमिक शाला सोगड़ा से जुड़े प्रधान पाठक राजेश एक्का के निधन (8 मई 2021) से संबंधित है। उनके पुत्र नवनीत एक्का को अनुकंपा नियुक्ति के आधार पर दुलदुला ब्लॉक स्थित हाई स्कूल पतराटोली में सहायक ग्रेड-3 के पद पर नियुक्त किया गया था। इस नियुक्ति में गड़बड़ी की शिकायत जशपुर निवासी संजीत कुमार द्वारा की गई, जिसके बाद डीईओ द्वारा जांच समिति गठित की गई।
जांच में यह तथ्य सामने आया कि नवनीत एक्का की दो बहनें और एक भाई पहले से ही शासकीय सेवा में कार्यरत हैं। इसके बावजूद नवनीत एक्का ने अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त करने के लिए स्वयं को अलग परिवार का सदस्य बताते हुए गलत जानकारी एवं फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किए। जांच में पाया गया कि यह नियुक्ति नियम 6(अ) और अनुकंपा नियुक्ति की शर्त कंडिका 6 का स्पष्ट उल्लंघन है।
रिपोर्ट के आधार पर जिला शिक्षा कार्यालय ने नवनीत एक्का की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी। साथ ही सहायक ग्रेड-3 के रूप में कार्यकाल के दौरान दिए गए समस्त वेतन व भुगतान की वसूली का भी आदेश जारी किया गया है।
यह कार्रवाई अनुकंपा नियुक्ति में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और नियमों के दुरुपयोग पर रोक लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।










