फरसाबहार के दो शराबी शिक्षक निलंबित।
एक को संभागीय संयुक्त शिक्षा संचालक अम्बिकापुर ने, दूसरे को जिला शिक्षा अधिकारी जशपुर ने किया निलंबित।
फरसाबहार। कार्यालय संभागीय संयुक्त शिक्षा संचालक, सरगुजा संभाग अंबिकापुर ने कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी फरसाबहार जिला जशपुर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार तेजराज साय कांसीर, प्रधान शिक्षक, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला फरसाबहार, विकासखंड फरसाबहार, जिला जशपुर को जो कि दिनांक 26.07.2024 को शराब पीकर नशे में धुत्त होकर विद्यालय में उपस्थित हुए तथा प्रार्थना के पश्चात उपस्थिति पंजी पर हस्ताक्षर कर विद्यालय से घर चले गए, जिससे विद्यालय में पठन-पाठन कार्य प्रभावित हुआ तथा बिना अवकाश स्वीकृति के विद्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने का आरोप प्रमाणित पाया गया। प्रथम दृष्टया सही है। आपका उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3(1)(1)(2)(3), नियम 07 एवं नियम 23(ख) एवं (ग) के पूर्णतः विपरीत होने के कारण आपको छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के अंतर्गत शासकीय सेवा से तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। तेजराज साय कांसीर, प्रधान शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला फरसाबहार, विकासखंड फरसाबहार, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, बगीचा, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ निर्धारित किया गया है।
दूसरे शिक्षक को कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जशपुर द्वारा विकासखंड शिक्षा अधिकारी, फरसाबहार जिला जशपुर से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर सतीश कुमार नायक, सहायक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला तुबा, विकासखंड फरसाबहार जिला-जशपुर (छ.ग.) दिनांक 23.08.2024 को दोपहर 2:25 बजे स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिन्दी माध्यम विद्यालय फरसाबहार, विकासखण्ड फरसाबहार जिला जशपुर (छ.ग.) में शराब पीकर उपस्थित हुआ। शराब के अत्यधिक नशे में उसने शासकीय माध्यमिक विद्यालय फरसाबहार में पदस्थ अपनी पत्नी के साथ अभद्र एवं अभद्र व्यवहार किया तथा उसे खींचा एवं धक्का दिया। उक्त घटना विद्यालय के समस्त स्टाफ एवं विद्यार्थियों के समक्ष घटित हुई, जिससे अध्यापन की गरिमा एवं विभाग की छवि धूमिल हुई। संबंधित व्यक्ति का उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 एवं नियम 23 के सर्वथा विपरीत है, जो कदाचार की श्रेणी में आता है। अतः सतीश कुमार नायक, सहायक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला तुबा, विकासखंड फरसाबहार, जिला जशपुर (छ.ग.) को छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, विकासखंड फरसाबहार, जिला जशपुर (छ.ग.) निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।










