अवैध धान परिवहन के रोकथाम हेतू स्थापित चेकपोस्ट में अनियमितता बरतने के कारण कोटवार को किया गया सेवा से बर्खास्त |

खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी दिनांक 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक किया जाना है। शासन के निर्देशानुसार धान खरीदी अवधि तक जिले में अन्य राज्यों से अवैध धान के आवक को रोकने हेतु 21 चेक पोस्ट बनाये गये है ‘जिसमे ललित राम, ग्राम कोटवार सिंगीबहार का ड्यूटी चेक पोस्ट कमांक-13 तालड़ा तहसील फरसाबहार में लगाया गया है। दिनांक 20.11.2025 सुबह 5.45 बजे उड़िसा से एक पिकअप अवैध धान परिवहन करते हुए चेकपोस्ट कमाक 13 तालड़ा (जबला) से पार किया। उक्त वाहन का पीछा करने पर वाहन सर्व प्रथम फरसाबहार चौक से होते हुए पमंशालाा पुलिया तक गया, वाहन चालक को कई बार मौखिक रूप से वाहन रोकने हेतु बोला गया किन्तु उसने वाहन की गति बनाया रखा उसके बाद वाहन को पंमसाला पुलिया से मोडते हुए वापस तालडा (जबला) चेकपोस्ट को टक्कर मारते हुए वापस उड़िसा की ओर भाग गया । उक्त सम्पूर्ण घंटना क्रम में रात्रि 11.00 बजे से सुबह 7.00 बजे तक ड्यूटीरत कोटवार ललित राम की भूमि का संलग्न रही है कोटवार ने उक्त पिकअप वाहन से नगद 500/- (पांच सौ रूपये) प्राप्त कर अवैध धान के आवागमन को अंजाम दिया साथ ही उक्त पिकअप वाहन वापस जबला चेकपोस्ट आया तब भी बैरियर को पूर्ण रूपेण बंद करने में अपनी भूमिका का निर्वाहन नही किया। ललित राम कोटवार से 500/- (पांच सौ रूपये) के नोट क्रमाक 4PD117452 को जप्त किया गया।
अतः ललित राम ग्राम कोटवार सिंगीबहार के द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के महत्वपूर्ण योजना का क्रियान्वयन करने हेतु कलेक्टर महोदय (खाद्य शाखा) जशपुर (छ०ग०) के आदेश का पालन गलत तरीके से कर्तव्य का निर्वाहन नही किये जाने के कारण छ०ग० भू-राजस्व संहिता की धारा 230 के निर्मित कोटवारी नियम के नियम 5 (1) के अनुरूप न होकर कर्तव्य के प्रति गंभीर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता पाये जाने के कारण ललित राम आत्मज अंधरियस जाति उरांव निवासी ग्राम सिंगीबहार को ग्राम कोटवार पद से मुक्त करते हुए तत्काल प्रभाव से पृथक किया जाता है। कोटवारी सेवा भूमि को हल्का पटवारी, प०हनं0-03 सिंगीबहार के सुपुर्द दिया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील से लागू होगा।










