जशपुर में बिना वीजा-पासपोर्ट घूम रहा नाइजीरियन नागरिक गिरफ्तार, न्यायिक रिमांड पर भेजा गया जेल*
जशपुरनगर :- जिले में बिना वैध दस्तावेजों के घूम रहे एक नाइजीरियन नागरिक को सिटी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई मुखबिर से मिली पक्की सूचना के आधार पर की। आरोपी को विदेशी नागरिक अधिनियम 1946 की धारा 14 के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
*मुखबिर की सूचना पर हुई कार्रवाई*
29 मई 2025 की रात करीब 8 बजे सिटी कोतवाली जशपुर पुलिस को सूचना मिली कि नेशनल हाइवे 43 पर गम्हरिया स्थित गर्ग उद्यान के पास एक काले रंग की स्कूटी (क्रमांक CG14MT7848) में दो व्यक्ति संदिग्ध रूप से घूम रहे हैं, जिनमें से एक व्यक्ति विदेशी मूल का प्रतीत हो रहा है।
सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और दोनों व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। स्कूटी चला रहा युवक राहुल खलखो (21 वर्ष), ग्राम कस्तूरा खूंटीटोली, थाना दुलदुला का निवासी निकला, जबकि उसके साथ मौजूद व्यक्ति ने खुद को गैरी पिता इकवाबोर, उम्र 46 वर्ष, निवासी इंडम्बो, साकपोड़ा रोड, बैनी सिटी, नाइजीरिया (अफ्रीका) का बताया।
*वीजा-पासपोर्ट नहीं दिखा सका नाइजीरियन*
जब पुलिस ने गैरी से पासपोर्ट, वीजा या अन्य पहचान संबंधी दस्तावेज मांगे तो वह कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इस पर पुलिस ने उसे संदेह के आधार पर हिरासत में लेकर थाना सिटी कोतवाली लाया।
*महिला मित्र के साथ आया था गांव घूमने*
पूछताछ में गैरी व उसके साथ मौजूद युवक राहुल ने बताया कि गैरी की एक महिला मित्र मुंबई में रहती है, जो उसकी रिश्तेदार भी है। उसी के माध्यम से वह जशपुर आया था और ग्राम खूंटीटोली थाना दुलदुला क्षेत्र में घुमने गया था।
*विदेशी अधिनियम के तहत अपराध दर्ज*
गैरी के खिलाफ अवैध रूप से भारत में रहने के आरोप में विदेशी नागरिक अधिनियम 1946 की धारा 14 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।
*एसएसपी ने की अपील*
मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह ने बताया कि जशपुर में विदेशी नागरिक पाए जाने से उसके खिलाफ संबंधित धारा कायम कर कार्यवाही किया गया है, लेकिन जिस परिवार में आकर वह रह रहा था, उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को नहीं दी थी। मै आम जनता से अपील करता हूं कि आपके पास या क्षेत्र में कोई भी विदेशी नागरिक आता है तो फार्म नंबर C भरकर पुलिस को अवश्य सूचित करें।










