*खबर का असर*
*उन्नीस दिनों से बिना सूचना दिए अनुपस्थित रहने वाली वाली शिक्षिका को कलेक्टर ने किया निलंबित।*

कुनकुरी। उन्नीस दिनों से अनुपस्थित है शिक्षिका ….। शिर्षक से पथिकजन न्यूज़ में 23 दिसम्बर 2024 को समाचार प्रकाशित किया गया था। जिस पर जिला कलेक्टर जशपुर ने कार्यवाही करते हुए निलम्बित कर दिया है।
कलेक्टर कार्यालय जशपुर द्वारा जारी आदेश में लिखा गया है कि
प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बसंतला, विकासखंड कुनकुरी, जिला-जशपुर (छ.ग.) के कार्यालयीन पत्र द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर श्रीमती प्रभा टोप्पो, शिक्षिका (एल.बी.), शासकीय माध्यमिक विद्यालय बसंतला, विकासखंड कुनकुरी, जिला-जशपुर (छ.ग.) दिनांक 02.12.2024 से बिना पूर्व सूचना/आवेदन पत्र के अथवा बिना अवकाश स्वीकृत कराए लगातार अनुपस्थित हैं। इस संबंध में प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बसंतला, विकासखंड कुनकुरी, जिला-जशपुर (छ.ग.) द्वारा श्रीमती प्रभा टोप्पो, शिक्षिका (एल.बी.) शासकीय माध्यमिक विद्यालय बसंतला, विकासखंड कुनकुरी, जिला-जशपुर (छ.ग.) को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था परंतु संबंधित व्यक्ति द्वारा आज दिनांक तक अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। संबंधित व्यक्ति का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के पूर्णतः विरुद्ध है तथा दण्डनीय है। अतः श्रीमती प्रभा टोप्पो, शिक्षिका (एल.बी.) शासकीय माध्यमिक शाला बसंतला, विकासखंड कुनकुरी, जिला-जशपुर (छ.ग.) को छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, विकासखंड कुनकुरी, जिला जशपुर (छ.ग.) निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। (यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।)










