यौन उत्पीड़न के आरोपी स्वामी आत्मानंद स्कूल मनोरा के प्राचार्य बी आर निराला निलंबित

जशपुरनगर । आयुक्त सरगुजा संभाग अंबिकापुर द्वारा आदेश जारी कर जशपुर जिले के मनोरा विकासखंड अंतर्गत स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के प्राचार्य बी आर निराला को संस्था की महिला कर्मचारियों और छात्राओं ने यौन प्रताड़ना का गंभीर आरोप तहत निलंबित कर दिया है।

आयुक्त सरगुजा संभाग अंबिकापुर द्वारा जारी आदेश में उल्लेख है कि आर बी निराला, तत्कालीन प्राचार्य, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल मनोरा विकास खंड मनोरा जिला जशपुर, वर्तमान में प्राचार्य, शासकीय हाई स्कूल गेड़ई विकास के विरुद्ध प्रस्तुत शिकायत खंड मनोरा जिला जशपुर, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में कार्यरत महिला कर्मचारियों, शिक्षिकाओं एवं छात्राओं के साथ अभद्र एवं अमर्यादित व्यवहार करने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (मध्य) जशपुर जिला जशपुर द्वारा जांच की गई। प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के अनुसार अनुविभागीय दण्डाधिकारी जशपुर जिला जशपुर के पत्र के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है कि श्री निराला का आचरण महिलाओं के प्रति सम्मानजनक नहीं है, उनके आचरण से अधीनस्थ महिला शिक्षिकाओं के साथ शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना का संकेत मिलता है। कर्मचारी/छात्राएं। प्रथम दृष्टया यह पुष्टि हुई है कि श्री निराला ने विद्यालय में कार्यरत महिला कर्मचारियों, शिक्षिकाओं एवं छात्राओं के साथ अभद्र एवं अनुचित व्यवहार किया है। श्री निराला का उपरोक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 के पूर्णतः विरुद्ध है। अतः उन्हें छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में श्री निराला का मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जशपुर निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।










