“बच्चों को गाड़ी नहीं, भविष्य दें। सुरक्षित बचपन ही सुरक्षित भविष्य की आधारशिला है।” – जशपुर पुलिस*

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*”बच्चों को गाड़ी नहीं, भविष्य दें। सुरक्षित बचपन ही सुरक्षित भविष्य की आधारशिला है।” – जशपुर पुलिस*


*जशपुर पुलिस का जागरूकता अभियान, यातायात नियमों, साइबर सुरक्षा एवं महिला-बाल संरक्षण पर विद्यार्थियों को किया जागरूक*

*डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह के निर्देश पर जिले के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में चलाया जा रहा है विशेष जागरूकता अभियान।*

*संत जेवियर हायर सेकेंडरी स्कूल जशपुर(शांति भवन)में डीएसपी ट्रैफिक कुंज राम चौहान एवं ट्रैफिक प्रभारी उप निरीक्षक खेमराज ठाकुर ने छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों, साइबर अपराधों से बचाव एवं महिला-बाल सुरक्षा संबंधी कानूनी प्रावधानों की दी जानकारी।*

*पुलिस कप्तान जशपुर डी आई जी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ लाल उमेद सिंह की अभिभावकों से अपील – नाबालिगों को वाहन चलाने न दें, सुरक्षित बचपन और जिम्मेदार भविष्य की नींव रखें।*

जशपुर जिले के पुलिस कप्तान डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर डॉ. लाल उमेद सिंह के निर्देशानुसार जशपुर पुलिस द्वारा जिले के विभिन्न विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में यातायात जागरूकता, साइबर सुरक्षा तथा महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों की रोकथाम को लेकर विशेष जन-जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
इसी क्रम में यातायात पुलिस जशपुर के द्वारा सेंट जेवियर हायर सेकेंडरी स्कूल जशपुर (शांति भवन)में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
कार्यक्रम में डीएसपी ट्रैफिक कुंज राम चौहान एवं ट्रैफिक प्रभारी उप निरीक्षक खेमराज ठाकुर ने छात्र-छात्राओं को सड़क सुरक्षा, हेलमेट एवं सीट बेल्ट के महत्व, यातायात संकेतों का पालन, साइबर ठगी से बचाव के उपाय, सोशल मीडिया का सुरक्षित उपयोग तथा महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा से संबंधित कानूनी अधिकारों की विस्तृत जानकारी दी। विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि या साइबर अपराध की जानकारी तत्काल पुलिस को देने के लिए भी प्रेरित किया गया।
डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह ने जिले के सभी अभिभावकों से की है कि वे अपने नाबालिग बच्चों को किसी भी परिस्थिति में वाहन चलाने की अनुमति न दें। उन्होंने कहा कि “बच्चों को गाड़ी नहीं, भविष्य दें। सुरक्षित बचपन ही सुरक्षित भविष्य की आधारशिला है।” उन्होंने सभी नागरिकों से हेलमेट पहनने, यातायात नियमों का पालन करने तथा बच्चों में अनुशासन एवं जिम्मेदारी की भावना विकसित करने का आग्रह किया।
*जशपुर पुलिस की सख्त चेतावनी*
*18 वर्ष से कम आयु के नाबालिग द्वारा बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना कानूनन अपराध है। ऐसे मामलों में केवल नाबालिग ही नहीं, बल्कि उसके अभिभावक एवं वाहन स्वामी भी कानूनी कार्रवाई के दायरे में आते हैं। प्रावधानों के अनुसार ₹25,000 तक का जुर्माना अथवा 3 वर्ष तक का कारावास, वाहन का पंजीयन निरस्त किए जाने की कार्रवाई तथा संबंधित नाबालिग को 25 वर्ष की आयु तक ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं किए जाने का प्रावधान है।*
जशपुर पुलिस ने आमजन से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, साइबर अपराधों के प्रति सतर्क रहें तथा महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करें। जन-जागरूकता ही सुरक्षित एवं जिम्मेदार समाज की सबसे बड़ी शक्ति है।

Pathik Jan News
Author: Pathik Jan News

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